वीडियो: बिना TDS जमा किए EPF से निकाल सकते हैं पैसे? जानें क्या हैं Tax के नियम

एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट स्कीम है। जिससे 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाने पर पैसे निकाले जाते हैं। हालांकि, समय से पहले भी निकासी की सुविधा मिलती है। ईपीएफ (EPF) से निकासी को लेकर टैक्स के अलग-अलग नियम भी हैं। आज हम आपको प्रोविडेंट फंड से कब निकासी करने पर टैक्स लगता है, कितने समय बाद टैक्स नहीं लगता है और अगर टैक्स लगता है तो क्या यह टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के रूप में लगता है? इसकी जानकारी देंगे।

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