वीडियो: बिना डॉक्‍युमेंट के आप भी PF अकाउंट से निकाल सकते हैं 1 लाख रूपये, जानिए क्‍या है नियम?

नौकरीपेशा लोग कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन के जरिए भविष्‍य निधि में निवेश करते हैं। यह रकम नियोक्‍ता के जरिए हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से कटकर उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाती है। आमतौर पर प्रोविडेंट फंड में यह निवेश रिटायरमेंट के लिए किया जाता है। लेकिन, कोविड-19 संकट को देखते हुए EPFO ने सब्‍सक्राइबर्स को कहा है कि इस फंड का कुछ हिस्‍सा रिटायरमेंट से पहले भी एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं।

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