योगगुरू बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बाबा की कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क 'कोरोनिल' पर आपत्ति जताते हुए उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश फिलहाल 30 जुलाई तक के लिए दिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि अरूद्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया है कि कोरोनिल 1993 से उनका ट्रेडमार्क है। जबकि पतंजलि ने इसी नाम से हाल ही में दवा बनाई है। जो अपने आप में हैरान करने वाला है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उनकी कंपनी इन नाम का नवीकरण करा रही है। यह कंपनी भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन एवं सेनेटाइजर बनाती है। कंपनी ने इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है और कहा है कि फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।
Comments
Post a Comment